Income Tax Return Penalty: प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई 2024 तक 7:00 तक 7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे। लेकिन अभी भी देश के लाखों करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप देर से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं तो चलिए देर से आयकर रिटर्न करने के प्रक्रिया को जानते हैं।
क्या है देर से आयकर रिटर्न?
देर से आयकर आयकर रिटर्न की बात करें तो आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत आयकर रिटर्न करने की समय सीमा के बाद दाखिल जाकर रिटर्न को देर से आकर रिटर्न कहा जाता है। ऐसे में जिन करदाताओं ने 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है वे देर से भरकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
देर से आकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा क्या है?
वैसे तो आया कर रिटर्न दाखिल करने का समय 31 जुलाई तक होता है लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक आयकर दाखिल नहीं किया है तो आप संबंधित मूल्यांकन वर्ष की 31 दिसंबर तक देर से आकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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देर से आई का रिटर्न करने पर कितनी पेनल्टी लगती है?
अगर आप समय सीमा के बाद देर से आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको आई का रिटर्न दाखिल करने की पेनल्टी से कोई राहत नहीं मिलता है। 31 जुलाई के बाद आई का रिटर्न दाखिल नहीं करने पर₹5000 की पेनल्टी लगती है वहीं पर जिन करदाताओं की हे ₹500000 से कम है उन्हें देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर ₹1000 की पेनल्टी लगती है।
पेनल्टी के साथ ब्याज:
जब कर दाताओं को कर देना होता है तो उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 234 (A) के तहत 1 अगस्त शेखर भुगतान की तारीख तक प्रतिमा एक प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है।
अगर आप आयकर पेनल्टी और ब्याज से बचना चाहते हैं तो समय सीमा से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और इन सब से बच सकते हैं।